आउट सोर्स, ठेका मजदूरों के काम पर नही आने से भी नही कटेगा वेतन- वित्त मंत्रालय, देखें आदेश-
AJ डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पैदा हुए हालात को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों / विभागों को कहा है कि वह उन ठेका श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन ना काटे जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान दफ्तर आकर काम करने में असमर्थ हैं। मंत्रालय ने इसे ड्यूटी मानने का आदेश दिया है।
सरकार ने मंत्रालयों और विभागों को जारी आदेश में कहा है कि लॉकडाउन कि वजह से कई संविदा, कैजुएल और आउटसोर्स कर्मचारियों के घर पर रहने की संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य परिस्थितियों में उनके वेतन/मजदूरी में कटौती होती है। मौजूदा असाधारण परिस्थितियों में किसी भी अनुचित कठिनाई से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों ये कर्मचारी काम करते हैं उनका भी लॉकडाउन आदेश के मद्देनजर घर पर रहना आवश्यक है ताकि कोविड 19 के फैलाव को रोका जा सके। आदेश के मुताबिक इस दौरान अनुपस्थित कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।
देखें आदेश-
Due to social distancing and isolation measures to contain spread of COVID19, there is a likelihood of number of contractual labour & outsourced staff working for Govt of India being unable to attend work, resulting in deduction in wages, thus causing hardship to them. (1/2) pic.twitter.com/fivRbENiPo
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) March 23, 2020
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