झारखण्ड: पान मसाला, खैनी, हुक्का सहित तम्बाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर लगा प्रतिबंध
AJ डेस्क: कोरोना महामारी को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में पान-मसाला, खैनी, हुक्का एवं सुपारी सहित तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दिया है। झारखण्ड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार इसका उलंघन करने पर व्यक्ति को जेल भेजने का आदेश है।
विभाग के अनुसार, सभी स्वास्थ्य परिसर, शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, थाना, या किसी भी सार्वजनिक स्थल चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, आदि में तंबाकू का उपयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही इसके आसपास के इलाकों में इसकी बिक्री भी नहीं की जायेगी। इन वस्तुओं में तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई-हुक्का, ई-सिगरेट के उपयोग और बिक्री पर रोक लगायी गयी है।
डॉ. नितिन कुलकर्णी ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यहां-वहां थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। इसलिए इसपर रोक लगाई गई है।
इस संबंध में सूबे के सभी जिलों के डीसी एवं एसपी को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी/गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है। मालूम हो कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान मे रखते हुए झारखंड के सभी 24 जिलों के डीसी द्वारा पूर्व में ही अपने-अपने जिले में सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगते हुए तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।
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