तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, 6 से वसूला गया जुर्माने की राशि

AJ डेस्क: धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम के नेतृत्व में सोमवार को तम्बाकू नियंत्रण कोषांग और धनबाद एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से धनबाद रेलवे स्टेशन, बरटांड बस स्टैण्ड एवं कोर्ट परिसर क्षेत्र अंतर्गत 12 दुकानों में छापेमारी की। इस कार्रवाई में 6 दुकानदारों के पास से तम्बाकू उत्पाद बरामद किया गया।

 

 

इन दुकानदारों से झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार एवं कोटपा- 2003 की धारा 6ए के अनुसार 200-200 रूपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही दुकानदारों को झारखण्ड सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करने के लिए चेतावनी देकर छोड़ा दिया गया।

 

 

इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। इससे कोविड 19 के फैलने का खतरा अधिक होता है। जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थान पर थूकने को प्रतिबंधित किया है एवं उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा अनलाॕक 1 के समय तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

 

 

 

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