केन्द्रीय मंत्री तोमर को झारखण्ड हाई कोर्ट से मिली राहत बरकरार

AJ डेस्क: केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकार है। मंगलवार को नरेंद्र सिंह तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने तोमर के खिलाफ अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा है।

 

 

तोमर के खिलाफ धनबाद के निचली अदालत में शिकायतवाद दायर की गयी है। इसे निरस्त करने के लिए तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व में इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तोमर के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

 

 

 

 

 

 

बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ के बाल राहुल गांधी को पूंछ की बाल कहा था। उनके इस बयान से आहत होकर धनबाद के रहने वाले मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद दायर किया था। जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसके खिलाफ तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायतवाद निरस्त करने का आग्रह किया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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