आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा, तीन लाख का जुर्माना भी

AJ डेस्क: आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और रांची के मांडर से विधायक बंधु तिर्की को दोषी पाया गया है। सोमवार को CBI के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। हालांकि, बंधु तिर्की को अदालत से आज ही बेल मिल सकती है। कागजी प्रक्रिया चल रही है।

 

 

सजा के बाद उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। कानून के अनुसार, 2 साल से अधिक की सजा पर विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है।

 

 

झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिर्की पर आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। CBI ने तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 12 दिसंबर 2018 को बनहौरा स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »