अंकुश : नियमानुसार फीस होगा निर्धारित, निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे मनमानी

AJ डेस्क: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में आज जिला शुल्क समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रस्ताव रखें। इसके बाद सर्वसम्मति से समिति में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य, किड्स गार्डन झरिया एवं डीएवी कोयला नगर में पढ़ने वाले छात्रों के एक-एक अभिभावक का चयन कर समिति में शामिल किया गया। साथ ही निजी स्कूल की फीस को लेकर भी चर्चा की गई।

 

 

उपायुक्त ने कहा कि निजी स्कूल के फीस निर्धारण के संबंध में नियम निर्धारित है। नियम के अतिरिक्त यदि किसी निजी स्कूल को फीस बढ़ानी है तो जिला शुल्क समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कोरोना काल में किसी भी स्कूल में नियमित क्लास नहीं चल रहे थे। उस समय राज्य सरकार द्वारा फीस के लिए दिशानिर्देश जारी हुए थे। कोरोना काल में यदि किसी स्कूल द्वारा निर्देश का उल्लंघन किया गया है तो इसकी सूचना मिलने पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।

 

 

बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस, माननीय सांसद धनबाद, माननीय सांसद गिरिडीह, विधायक धनबाद, झरिया व बाघमारा के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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