वासेपुर के इकबाल खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, शादी में हो सकेगा शरीक

AJ डेस्क: वासेपुर के फहीम खान का बेटा इकबाल खान को आज रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गया है। इकबाल को तीन साल की सजा हुई थी।

 

 

जानकारी के अनुसार इकबाल खान को आर्म्स एक्ट के एक मामले में तीन साल की सजा मिली थी। जानकार बताते हैं कि वह एक वर्ष पांच महीने की सजा काट भी चुका था। अभी हाल ही में इकबाल ने अपने घर में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निचली अदालत में पेरोल के लिए आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

फहीम खान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आकर घर में आयोजित समारोह में शामिल होगा। रांची के अधिवक्ता सिद्धार्थ सुधांशु ने बताया कि जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट से इकबाल को जमानत मिली है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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