क्रिकेटर शमी को हसीन ने दिया झटका, देना पड़ेगा हर महीने खर्चा

AJ डेस्क: इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता की अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने मोहम्मद शमी को अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर पत्नी हसीन जहां को हर माह 50 हजार रुपए देने का निर्देश दिया है। अपर जिला जज आनंदिता गांगुली ने मोहम्मद शमी को हर माह अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर पत्नी हसीन जहां को 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को शमी को उक्त राशि का भुगतान करना होगा।

 

 

वहीं 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हसीन जहां की 10 लाख रुपए की मासिक आय को लेकर दायर याचिका को अलीपुर जिला अदालत ने खारिज कर दिया। बता दें, मोहम्मद शमी की इनकम टैक्स के तौर पर सालाना आय 7.19 करोड़ रुपए है। 16 अगस्त 2018 अलीपुर मजिस्ट्रेट नंबर-3 के आदेश को अलीपुर की अतिरिक्त जिला जज आनंदिता गांगुली ने उस आदेश को सही करार दिया है और कहा है कि हसीन जहां को पहले की तरह मासिक खर्च भी मिलता रहेगा।

 

 

न्यायाधीश अनिंदिता गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी की आय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आयकर विभाग के आंकड़ों से स्पष्ट है। उस साल क्रिकेटर मोहम्मद शमी की कमाई 7.19 करोड़ थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हसीन जहां प्रति माह 10 लाख रुपए कमाती हैं। मोहम्मद शमी के पत्नी उनकी जीने के संबंध में लगाया गये ज्यादातर आरोप मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। अदालत इनकार नहीं कर सकती, दोनों का निजी जीवन मीडिया और सार्वजनिक जांच के दायरे में है, लेकिन यह मामला कानून की नजर में विश्वसनीय नहीं है। मामले में इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि हसीन जहां ने दोबारा शादी की है और अलग शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। इस स्तर पर जिम्मेदारी और दायित्व का मुद्दा सामने आता है।

 

 

बता दें कि मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच पिछले पांच सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है। इनकी एक बेटी हैं। मोहम्मद शमी अक्सर अपनी बेटी को लेकर पोस्ट शेयर करते रहते हैं। साल 2018 में हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर कई आरोप लगाए थे, उसके बाद मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच बड़ा विवाद पैदा हो गया था। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप लगाए थे। यह मामला काफी तूल पकड़ा था और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हुए थे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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