रांची : गजराज ने ली चार की जान, धारा 144 लागू हुआ
AJ डेस्क: लोहरदगा में पांच लोगों की जान लेने के बाद हाथी रांची के इटकी इलाके में पहुंचा। तड़के सुबह हाथी ने इस इलाके में चार लोगों को मार डाला। सुबह 4 बजे हाथियों ने प्रवेश किया और 5 घंटे में 5 लोगों पर हमला किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। लगभग दो दिनों में अपने झुंड से अलग हुए हाथी ने एक के बाद एक 9 लोगों की जान ले ली।
खेत की रखवाली करने वाले मोरो बुड़ेया गांव के सुखवीर उरांव और (47) चचगुरा को हाथियों ने कूचल दिया। एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। शौच के लिए निकली महिला रधवा देवी(55) को भी हाथी ने मार डाला। पुनई उरांव उर्फ गारा (60) व गोयंदा उरांव (64) भी हाथी की चपेट में आये हाथी ने इनकी भी जान ले ली।
जिला वन अधिकारी ( डीएफओ) श्रीकांत वर्मा ने कहा, यह जंगली हाथी अपने झूंड से अलग हो गया है। यह दस बारह साल का है। हम लंबे समय से इसकी गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वन विभाग की टीम अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है। हमने पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है। शाम पांच बजे के बाद इलाके में किसी को नहीं निकलने का कहा है। हम इसके आगे के रूट पर भी नजर रख रहे हैं। यहां से तीन किलोमीटर दूर जंगल से होते हुए यह खूंटी की तरफ बढ़ जायेगा। यह हाथी रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार लोहरदगा से होते हुए रांची जिले तक पहुंचा है। 25 लोगों की टीम इलाके में कैंप कर दी गयी है।
लोहरदगा में 24 घंटे के दौरान ही हाथी ने पांच लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद इसने रांची का रुख किया है। फिलहाल हाथी रांची के इटकी इलाके में है। हाथी फिलहाल झाड़ियों में छिपा है। हाथी सुरक्षित अपने इलाके में लौट जाए इसकी कोशिश की जा रही है।
इधर इसे लेकर इटकी में धारा 144 लगा दी गई है। रांची जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अपने प्राकृतिक पर्यावास से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण भीड़ इकट्ठा हो जाने की सूचना प्राप्त है। भीड़ में शामिल ग्रामीणों द्वारा हाथियों के झुंड के पास आकर उन्हें भगाने का प्रयास किए जाने से जान-माल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रभावित इलाकों में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए तथा मानव-हाथी द्वन्द्व में जान-माल की क्षति रोकने हेतु एहतियात के तौर पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण ईटकी प्रखण्ड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार है-
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों /कर्मचारियों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
5. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 21.02.2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।