प बंगाल : राज्य पंचायत चुनाव के नोटिस अधिसूचना पर अंतरिम रोक बढ़ा

AJ डेस्क: पश्चिम बंगाल मे होने वाली पंचायत चुनाव से पहले कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक और फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने फैसले मे राज्य पंचायत चुनाव नोटिस के अधिसूचना पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है। जिसमे यह कहा गया है की प्रदेश में नौ मार्च तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी। पंचायत चुनाव को लेकर यह आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया है।

 

 

बता दें कि इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के प्रकाशन पर कई बार रोक लगा चुकी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को प्रतिबंध बढ़ा दिया। राज्य निर्वाचन आयोग मामले की अगली सुनवाई तक अधिसूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को है। खंडपीठ ने यह फैसला राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका में दिया। शुभेंदु ने दिसंबर में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। जिसमें शांतिपूर्ण पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मांग की गई थी।

 

 

शुवेंदु ने अपनी दलील में कहा कि 2013 में केंद्रीय बलों की निगरानी में राज्य में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव हुए थे। लेकिन 2018 में केंद्रीय बलों की अनुपस्थिति के कारण पंचायत चुनाव हिंसक रहे थे। इन दोनों चुनावों का जिक्र करते हुए शुभेंदु का अनुरोध था कि आगामी पंचायत चुनाव केंद्रीय बल की मौजूदगी में कराए जाएं। साथ ही शुभेंदु ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में पंचायत चुनाव कराने का भी अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने विपक्षी दल के नेता के मामले को स्वीकार करते हुए अदालत के फैसले से पहले पंचायत चुनाव के बारे में किसी भी अधिसूचना के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। प्रतिबंध को आज नौ मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरे शब्दों में, उस दिन तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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