रामगढ़ ट्रिपल मर्डर केस : बर्खास्त RPF जवान पवन को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

AJ डेस्क: रामगढ़ जिले के बरकाकाना क्षेत्र में 17 अगस्त 2019 को बरकाकाना पोस्ट पर तैनात आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने अपने सर्विस रिवाल्वर से एक रेलकर्मी के परिवार के 5 लोगों की गोली मार दी थी। जिसमें गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेष नाथ सिंह की न्यायालय ने बर्खास्त आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को 13 मार्च को दोषी करार दिया था और सजा की बिंदु पर गुरुवार 16 तारीख को सजा सुनाई गई। जिसमें न्ययालय ने भारतीय दंड संहिता 302 के तहत फांसी की सजा के साथ ही 307 में 10 साल सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

 

 

इस संबंध में अशोक राम के पुत्र बिट्टू ने कहा कि उसके सिर से मां-बाप का साया छीनने वाले को फांसी होनी ही चाहिए। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था। परिजनों ने कहा कि पवन कुमार सिंह ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी बर्खास्त जवान को कोर्ट से मौत की सजा मिलने के बाद मृतकों की आत्मा को भी शांति मिलेगी।

 

 

बता दें कि रामगढ़ जिले के बरकाकाना जीआरपी थाना के आरपीएफ जवान को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घटना के नौ महीने बाद उसके पैतृक गांव बिहार के आरा जिले के करथ गांव से 22 मार्च 2020 को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था।

 

 

ज्ञात हो 17 अगस्त 2019 की रात बरकाकाना जीआरपी क्षेत्र के गांधी मैदान रेलवे क्वार्टर में 3 लोगों की हत्या हुई थी। आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने गर्भवती वर्षा देवी उर्फ मीना देवी, रेलकर्मी अशोक राम व पत्नी लीलावती देवी की गोलीमार कर हत्या कर दी थी। इस गोलीकांड में सुमन कुमारी और संजय राम भी जख्मी हुए थे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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