CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट का झटका, ED मामले में दायर याचिका खारिज
AJ डेस्क: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन भेजा था। अब हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है।
सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ED की ओर से ASG (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दी।
ED के समन के खिलाफ सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘समन होने के बाद याचिका दाखिल की गई थी। इस लिए यह याचिका खारिज की जा रही है’।
इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा- ‘मुख्यमंत्री आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, लेकिन अंततः आपको ED के दरवाजे ही जाना होगा’। उन्होंने कहा- ‘आप सर्वोच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय गए। कहीं से आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। आप जितना ED के समन से भागते रहेंगे, उतना जनता में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि राज्य में जो 70000 करोड़ रुपयों का स्कैम हुआ, उसके तार सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए है। अभी भी समय है ED को फेस कीजिए और महंगे वकीलों पर पैसा खर्च करना बंद कीजिए’।
