पूर्वी टुंडी से दो शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

AJ डेस्क: साइबर अपराध के खिलाफ धनबाद पुलिस की जारी मुहिम को एक बड़ी सफलता गुरुवार की देर रात उस वक़्त हाथ लगी जब पूर्वी टुंडी की पुलिस टीम ने साइबर अपराध से जुड़े दो शातिर अपराधियों को तकनीक की मदद से रंगे हाथ धर दबोचा।

 

 

दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक ह्रदीप पी जनार्दनन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय 2) संदीप गुप्ता के निर्देशानुसार पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी मदन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूर्वी टुंडी के लटानी ग्राम के दास टोला में छापेमारी करते हुए दो साइबर अपराधियों को रंगे हाथ उस वक़्त गिरफ्तार किया जब वे ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे।

 

 

दरअसल वरीय पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि लटानी ग्राम के दास टोला निवासी प्रेम प्रकाश दास साइबर अपराध की वारदात को अंजाम दे रहा है। सूचना के बाद पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करते हुए गुरुवार की देर शाम लटानी स्थित प्रेम प्रकाश दास के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से आरोपी प्रेम प्रकाश दास व उसके रिश्तेदार (साला) गोविंदपुर अपर बाजार निवासी संजय रविदास उर्फ़ बंटी को पुलिस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

 

 

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तलाशी हेतु स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की परन्तु कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। जिसके उपरांत पुoअoनिo राधे बाड़ा एवं पुoअoनिo पगान मुर्मू को स्वतंत्र गवाह बनाकर जब कमरे की तलाशी ली गई तो मौके से कुल 9 मोबाइल फोन, सिम कार्ड समेत एक बैकअप चार्जर बरामद किया गया।

 

 

तलाशी के दौरान ही पुलिस को मौके से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए जिसमे सैकड़ो बैंक खातों, मोबाइल नंबर से जुडी जानकारी दर्ज है। दोनों आरोपी इन्हीं बैंक खातों से जुडी जानकारी के आधार पर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे।

 

 

गिरफ़्तारी के बाद पुलिस द्वारा जांच में जानकारी हासिल हुई कि दोनों गिरफ्तार अपराधकर्मी पिछले कुछ समय से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। दोनों अपराधियों ने साइबर ठगी की कई वारदतों को अंजाम देते हुए अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है।

 

 

फिलहाल गिरफ्तार दोनों अपराधियों समेत कुल तीन व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी द्वारा धारा 413/419/420/467/468/471/120बी भाoदoवि एवं 66B, 66C, 66D, आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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