चेक बाउंस मामले में कोर्ट सख्त: देवर को ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश

AJ डेस्क: धनबाद न्यायालय ने शुक्रवार को चेक बाउंस के एक अहम मामले में पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी को चेक की राशि ब्याज सहित एक महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। मामला झरिया निवासी पूनम कुमारी से जुड़ा है, जिन्होंने अपने देवर पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था।

 

बताया जा रहा है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पंचायत के माध्यम से 2 लाख 75 हजार रुपये भुगतान करने का निर्णय हुआ था। आरोप है कि इसके बावजूद पूरी राशि नहीं दी गई। इसी दौरान आरोपी राजेश कुमार ने अपनी भाभी पूनम कुमारी को 55-55 हजार रुपये के चार चेक दिए थे। इनमें से एक चेक का भुगतान हो गया, जबकि बाकी तीन चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए।

 

चेक बाउंस होने के बाद पूनम कुमारी ने धनबाद न्यायालय में सीपी केस दर्ज कर न्याय की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को चेक की राशि ब्याज सहित एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।

 

फैसले के बाद पीड़िता पूनम कुमारी ने कहा कि पति की मौत के बाद बेटी की शादी के लिए वह लगातार अपने देवर से पैसे की मांग कर रही थीं, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा था। अब अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

 

 

 

 

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