धोखधड़ी: क्रिकेटर माही का 40 करोड़ रुपया डकार गया आम्रपाली ग्रुप

AJ डेस्क: आम्रपाली ग्रुप महेंद्र सिंह धोनी के 40 करोड़ रुपया डकार गया है। मजबूरन धोनी ने सर्वोच्च न्यायायल का दरवाजा खटखटाया है। माही ने अपनी याचिका में कहा है कि 2009 से 2015 तक करीब 6 सालों तक वो आम्रपाली कंपनी के बॉन्ड एम्बेसडर रहे। लेकिन 2016 में आम्रपाली होम बॉयर्स ने सोशल मीडिया पर उनके अभियान चलाए पर वो कंपनी से अलग हो गए। धोनी ने कहा कि आम्रपाली कंपनी के मार्केटिंग के चेहरे थे, कंपनी ने उनके साथ कई और करार भी किये थे लेकिन कंपनी ने उसका भुगतान नही किया।

 

 

धोनी ने बताया कि आम्रपाली ग्रुप के लिए उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और कई समझौते भी किए लेकिन ग्रुप ने उन्हें इस काम के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। धोनी ने बताया कि आम्रपाली ग्रुप पर कुल 38.95 करोड़ रुपये का बकाया है। अब धोनी ने इस पैसे को वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 

 

बता दें कि आम्रपाली ग्रुप पर धोनी का 38.95 करोड़ रुपये में 22.53 करोड़ रुपये मूलधन हैं और 16.42 करोड़ रुपये ब्याज का है। इस ब्याज को 18 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज से लगया गया है। आम्रपाली ग्रुप के लिए धोनी एक ब्रांड एंबेसडर के रूप में रहे और उन्होंने इस ग्रुप के लिए साल 2009 में कई समझौते भी किए और ग्रुप के विज्ञापनों पर भी नजर आए।

 

 

माही लगभग छह सालों तक इस ग्रुप के साथ रहे लेकिन जब कंपनी ने होम बायर्स का गड़बड़झाला किया तब बायर्स ने क्रिकेटर धोनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ दिया। जिसके बाद धोनी इस ग्रुप से अलग हो गए। वहीं धोनी की पत्नी साक्षी धोनी भी समूह के चैरिटी ऑपरेशन से जुड़ी थीं।

 

 

मालूम हो कि इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट इस ग्रुप के खिलाफ 46 हजार होमबायर्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिनका आरोप है कि उन्हें समय पर फ्लैट नहीं दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर्स शिव प्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया था।

 

 

 

 

 

 

 

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