कोरोना वायरस: झारखण्ड के सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स 14 अप्रैल तक बंद

AJ डेस्क: झारखंड में सभी स्‍कूल-कॉलेज, मॉल-मल्‍टीप्‍लेक्‍स, छात्रावास, पार्क, म्‍यूजियम 14 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस पर सोमवार को झारखंड सरकार ने अहम फैसला लिया। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा पर कोरोना वायरस को लेकर कई जरूरी घोषणाएं कीं।

 

 

विधानसभा में बताया गया कि कोराना संक्रमित मरीजों के लिए सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर होंगे। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी वार्ड होंगे। जिला मुख्‍यालय में सभी उपायुक्‍तों को मरीजों की जांच का आदेश दिया गया है। किसी भी सामान्‍य व्‍यक्ति या संदिग्‍ध संक्रमित मरीज द्वारा जांच से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके तहत संदिग्ध लोगों की जांच कराने का आदेश दिया जा सकता है। इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा। सरकार ने सभी उपायुक्तों को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

 

 

सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि सभी स्कूल और कॉलेज 14 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, म्यूजियम भी बंद रहेंगे। सभी छात्रावासों को भी बंद किया गया है। हालांकि गरीब छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सरकार ने विधानसभा में दर्शकों के आने पर पाबंदी लगा दी है। बताया गया कि कोराेना वायरस के फैलाव के बाद से अब तक 488 लोग झारखंड में विदेशों से लौटे हैं। इनमें 175 में कोरोना के लक्षण नहीं मिले। बस यात्री को टिकट देने के बाद उनका नंबर रखना अनिवार्य होगा। संस्‍थानों के लिए जरूरी निर्देश जारी करते हुए सीएम ने कहा कि प्राइवेट कर्मियों के वेतन पर इसका असर न हो। संस्थान बंद हों तब भी कर्मियों को वेतन देना होगा।

 

 

सीएम ने बताया कि 15 दिनों बाद फिर से इस एहतियाती कदम की समीक्षा की जाएगी। सीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर विधायकों से उनका विचार पूछा है। आम लोग ऐसे कार्यक्रमों में जाने से बचें। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर पूरे सदन ने अपनी सहमति दी है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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