प्राइवेट स्कूलों में “फ़ीस” को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश
AJ डेस्क: झारखंड सरकार ने निजी स्कूलों में फीस को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आज गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। निजी स्कूल लॉकडाउन अवधि का शिक्षण शुल्क ले सकेंगे। इस अवधि का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क एवं अन्य शुल्क पर रोक रहेगी। स्कूल खुलने के बाद समानुपातिक आधार पर वार्षिक शुल्क स्कूल ले सकेंगे। विलंब शुल्क भी स्कूल नहीं ले सकेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए जारी एनओसी रद होगा। निजी स्कूल 2020-21 सत्र में कोई शुल्क भी नहीं बढ़ाएंगे।
वि़द्यालय का संचालन शुरू होने से पूर्व मासिक स्तर पर शिक्षण शुल्क लिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर किसी भी छात्र को स्कूल निकाल नहीं सकते हैं और न ही ऑनलाइन क्लास से वंचित कर सकते हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, स्कूल किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के वेतन में कटौती भी नहीं कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन कोई नया शुल्क सृजित कर अभिभावकों पर बोझ नहीं डालेगा। ऐसा करने पर सरकार स्कूल की एनओसी रद करने या अन्य कार्रवाई करेगी।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण आम लोगाें को अपने दैनिक जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कोरोना के कारण सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद भी कर दिया गया। विद्यालयाें में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू की गई। कई अभिभावकों का रोजगार चला गया तो कई की आमदनी प्रभावित हुई। इसके कारण समय पर स्कूल फीस जमा करने में भी परेशानी हुई। इसे देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
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