चारा घोटाला में लालू की जमानत अर्जी पर 11 दिसम्बर को होगी सुनवाई

AJ डेस्क: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर आई है। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर से टल गई है। अब सुनवाई को अगले महीने की 11 तारीख तक टाल दिया गया है। यह सुनवाई झारखंड के रांची हाई कोर्ट में हुई। चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में सजा काट रहे लालू ने जमानत अर्जी दी थी। कोर्ट ने अब लालू की सजा से संबंधित कुछ सबूत मांगे हैं।

 

 

दुमका मामले में जमानत मिलने पर लालू यादव फिलहाल जेल से बाहर आ सकेंगे क्योंकि अब तक जिन चार चारा घोटाले के मामलों में उन्हें सजा मिली है उनमें से तीन में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

 

 

चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 वर्ष तक की कैद की सजा पाने के बाद न्यायिक हिरासत में लालू प्रसाद यादव का इस समय राजेन्द्र आयुर्विग्यान संस्थान (रिम्स) में इलाज हो रहा है। पिछली सुनवाई में लालू के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि दुमका कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद ने 42 माह, 26 दिनों की सजा काट ली है जो लालू को दी गई सात वर्ष की सजा के आधे समय से अधिक है। ऐसे में उन्हें उच्च न्यायालय को जमानत दे देनी चाहिए। सिब्बल के इस दावे का सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के उनके दावे और लालू की बीमारी और इलाज तथा अन्य मुद्दों पर वह न्यायालय को लिखित तौर पर अपना पक्ष देगी जिसके लिए उसे समय चाहिए।

 

 

 

 

 

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