सांसद निशिकांत की पत्नी के नाम खरीदी गई जमीन का रजिस्ट्री रद्द, FIR दर्ज करने का आदेश

AJ डेस्क: एक बार फिर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे चर्चा में हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है। बताया जाता है कि जमीन खरीद में गलत तरीके से करीब 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सांसद व उनकी पत्नी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) को भी जांच के लिए लिखा गया है।

 

 

देवघर में एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 को की गयी थी। इसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है। निशिकांत दुबे की पत्नी पर आरोप था कि उन्होंने सिर्फ तीन करोड़ कैश देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। जबकि जमीन की स्टाम्प वैल्यू 18 करोड़, 94 लाख, 16 हजार रुपये है। मामले को लेकर देवघर निवासी शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने डीसी देवघर के अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामले की जांच करायी जा रही थी। जांच में आरोप सही पाया गया है। शिकायतकर्ता ने शिकायत के आवेदन के साथ रकम प्राप्ति की रसीद भी मुहैया करायी है।रसीद में इस बात का उल्लेख है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनामिका गौतम की तरफ से तीन करोड़ रुपया नगद दिया गया।

 

 

यह नियम के विरुद्ध है। नोटबंदी के बाद से दो लाख से ज्यादा नगदी देकर किसी भी चीज को खरीदने पर मनाही है। लेकिन सांसद की पत्नी अनामिका गौतम ने एक वेंडर को सात लाख और बाकी आठ वेंडरों को 2.93 करोड़ रुपये नकद देकर जमीन खरीदी है।

 

 

 

 

 

 

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