चारा घोटाला : हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की

AJ डेस्क: चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जज अपरेश सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। इसमें कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की आधी सजा पूरी होने में अभी 2 महीने दिन बाकी है। ये सजा पूरी होने के बाद ही उन्हें जमानत दी जा सकती है।

 

 

सुनवाई के दौरान CBI की ओर से लालू प्रसाद की आधी सजा संबंधी दस्तावेज पेश किया गया। इसके मुताबिक उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी दो महीने 7 दिन बाकी है। इस पर बहस हुई। इसके बाद अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि 1997 और 2001 में लालू यादव एक-एक महीने जेल में रहे थे। कस्टडी में नहीं होने के कारण इस अवधि को गिना नहीं गया है। इसी कारण आधी सजा की अवधि दो महीने कम हो गई।

 

 

अब 2 महीने बाद करेंगे नए सिरे आवेदन-

लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि वे 2 महीने बाद फिर से नए सिरे से आवेदन करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट जमा किया था वो लोअर कोर्ट और जेल सुप्रीटेंडेंट से प्राप्त किया गया था। उन्होंने बताया कि अब दो महीने बाद नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 महीने बाद उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी।

 

 

लालू यादव के वकील ने लगाया था आरोप-

इससे पहले जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई 12 फरवरी को हुई थी। दोनों पक्षों के दलीलों के बाद CBI ने आर्डर शीट जमा करने को लेकर कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर विचार करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 फरवरी यानी कि आज तक टाल दी थी> लालू यादव के अधिवक्ताओं के मुताबिक लोअर कोर्ट की जितनी रिपोर्ट झारखंड हाई कोर्ट से मांगी गई थी, वह सारी रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में जमा कर दी थी। लेकिन CBI की तरफ से जानबूझ कर समय बढ़ाया जा रहा है।

 

 

 

 

 

 

 

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