राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

AJ डेस्क: राजद सुप्रीमो व चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। दुमका कोषागार में 9 अप्रैल को आधी सजा पूरी होने के बाद इनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। इस दौरान CBI के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने CBI को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। हालांकि लालू यादव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोधा किया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

 

 

लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। हालांकि रांची की CBI कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्‍त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।

 

 

बात दें कि इससे पहले 19 फरवरी को उच्च न्यायालय लालू यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था। उस वक्त न्यायालय ने लालू यादव की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि लालू यादव ने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नही की है।

 

 

 

 

 

 

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