वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएं, तभी बस व ऑटो से यात्रा करें- DTO

AJ डेस्क: झारखंड में कोविड के बढ़ रहे मामले एवं तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की ओर से यात्री बस व यात्री ऑटो के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।

 

 

इसकी जानकारी देते हुए धनबाद जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने बताया कि जिले के सभी बस एसोसिएशन, ऑटो संघ, उसके प्रतिनिधि, संचालक एवं चालक को निर्देशित किया है कि बस व ऑटो में सवार सभी यात्री एवं चालक मास्क तथा सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे। बिना वैक्सिनेशन से संबंधित सर्टिफिकेट के चालक अपने बस या ऑटो में यात्रियों को बैठने नहीं देंगे। डीटीओ ने बताया कि बस व ऑटो चालक समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोना और सेनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। चालकों को अपना वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट साथ में रखना आवश्यक है तथा यात्रा के दौरान बस व ऑटो में सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

 

 

बस के उपचालकों एवं अन्य सभी स्टाफ को अपना वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट साथ में रखना तथा मुख्य बस स्टैंड में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए सभी स्टाफ को मास्क का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने सभी बस व ऑटो चालक तथा यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास और नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने से कोरोना को हराया जा सकता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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