हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव से किया शोकॉज, मामला नियुक्ति का
AJ डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा सचिव को शोकॉज किया है। 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को शोकाॅज जारी किया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने सचिव से पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। दरअसल 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट 2018 में ही जारी कर दी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया।
रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग की ओर से कुछ नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।
‘अनल ज्योति’ के फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए अभी इस लिंक पर क्लिक करके लाइक👍 का बटन दबाए…
https://www.facebook.com/analjyoti.in/?ti=as
Article पसंद आया तो इसे अभी शेयर करें…